PM Fasal Bima Yojana Latest News: इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ, सामने आई ये बड़ी वजह

नई दिल्ली, 27 अप्रैल 2024: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) देश के किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आइए जानते हैं कौन से किसान इस योजना से वंचित रह जाएंगे और इसके पीछे क्या वजहें हैं।

कौन से किसान नहीं लेंगे लाभ?

  • अनुबंधित किसान: यदि कोई किसान किसी कंपनी या संस्था के साथ अनुबंध खेती करता है, तो उसे पीएम फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुबंध खेती में, कंपनी या संस्था पहले से ही फसल बीमा करवा लेती है।
  • नवीनतम तकनीकों का प्रयोग न करने वाले किसान: जो किसान नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें भी इस योजना से वंचित रहना पड़ सकता है। क्योंकि, योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
  • ** गलत फसल घोषणा करने वाले किसान:** यदि कोई किसान जानबूझकर गलत फसल घोषणा करता है, तो उसका बीमा दावा रद्द किया जा सकता है। ऐसे किसानों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • बीमा प्रीमियम का भुगतान न करने वाले किसान: यदि कोई किसान समय पर बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है, तो उसका बीमा कवर रद्द हो जाएगा। ऐसे में, फसल नुकसान होने पर भी उसे मुआवजा नहीं मिलेगा।
  • अयोग्य फसलें: कुछ फसलें, जैसे कि चारा फसलें, बागवानी फसलें और कुछ प्रकार की सब्जियां, पीएम फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं होती हैं। इन फसलों को उगाने वाले किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

क्यों नहीं मिल रहा लाभ?

  • कम जागरूकता: कई किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस वजह से वे योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं।
  • जटिल प्रक्रिया: योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ किसानों के लिए जटिल हो सकती है। इस वजह से वे आवेदन करने में हिचकिचाते हैं।
  • देरी से भुगतान: कई बार, किसानों को फसल नुकसान के बाद मुआवजा मिलने में देरी होती है। इस वजह से वे योजना से निराश हो जाते हैं और भविष्य में आवेदन नहीं करते हैं।
  • कम मुआवजा: कभी-कभी, किसानों को फसल नुकसान के लिए मिलने वाला मुआवजा उनकी अपेक्षा से कम होता है। इस वजह से वे योजना को लेकर असंतुष्ट रहते हैं।

सरकार द्वारा किए गए प्रयास:

  • सरकार किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चला रही है।
  • योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
  • मुआवजे के भुगतान में तेजी लाने के लिए भी काम किया जा रहा है।
  • सरकार ने फसल नुकसान का आकलन करने के लिए तकनीक का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है।

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तालिका: पीएम फसल बीमा योजना से वंचित रहने वाले किसान

क्रमांककिसानों की श्रेणीकारण
1अनुबंधित किसानकंपनी या संस्था द्वारा पहले से ही फसल बीमा करा लिया जाता है।
2नवीनतम कृषि तकनीक का प्रयोग न करने वाले किसानयोजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना भी है।
3गलत फसल घोषणा करने वाले किसानजानबूझकर गलत जानकारी देने पर बीमा दावा रद्द हो सकता है।
4बीमा प्रीमियम का भुगतान न करने वाले किसानसमय पर भुगतान न करने पर बीमा कवर रद्द हो जाता है।
5अयोग्य फसल उगाने वाले किसानचारा फसल, बागवानी फसल और कुछ सब्जियां योजना में शामिल नहीं हैं।

FAQ

Q : पीएम फसल बीमा योजना क्या है?

Ans : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) भारत सरकार की एक योजना है जो किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक मदद मिलती है।

Q : कौन से किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ नहीं उठा सकते?

Ans : कई कारणों से कुछ किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • अनुबंधित किसान: यदि कोई किसान किसी कंपनी या संस्था के साथ अनुबंध खेती करता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • नवीनतम कृषि तकनीक का प्रयोग न करने वाले किसान: योजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना भी है, ऐसे में इन किसानों को योजना से वंचित रहना पड़ सकता है।
  • गलत फसल घोषणा करने वाले किसान: जानबूझकर गलत जानकारी देने पर बीमा दावा रद्द हो सकता है।
  • बीमा प्रीमियम का भुगतान न करने वाले किसान: समय पर भुगतान न करने पर बीमा कवर रद्द हो जाता है।
  • अयोग्य फसल उगाने वाले किसान: चारा फसल, बागवानी फसल और कुछ सब्जियां इस योजना में शामिल नहीं हैं।

Q : पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

Ans : पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए, किसानों को अपनी निकटतम बैंक शाखा, कृषि विभाग कार्यालय, या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से संपर्क करना होगा। वहां से वे योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और बीमा प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।

Q : पीएम फसल बीमा योजना में कौन-कौन से जोखिम शामिल हैं?

Ans : पीएम फसल बीमा योजना विभिन्न प्रकार के जोखिमों को कवर करती है, जिनमें शामिल हैं:

  • सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं।
  • कीटों और बीमारियों का प्रकोप।
  • बुवाई में असफलता।

Q : फसल नुकसान होने पर मुआवजा राशि का निर्धारण कैसे होता है?

Ans : फसल नुकसान होने पर खेत का दौरा किया जाता है और नुकसान का आकलन किया जाता है। इसके बाद, बीमा राशि का निर्धारण फसल की पैदावार, बीमित राशि और फसल नुकसान की मात्रा के आधार पर किया जाता है।

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